जिले में 31 अक्टूबर तक धार्मिक, सामाजिक सहित अन्य बड़े सामूहिक कार्यक्रम अनुमत नहीं होंगे
जालोर 12 अक्टूबर। जिले में अनलॉक-4 के तहत 31 अक्टूबर तक धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं अन्य बड़े सामूहिक कार्यक्रम अनुमत नहीं होंगे।
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने बताया कि राज्य के गृह विभाग द्वारा 20 सितम्बर को अनलॉक-4 के क्रियान्वयन के लिए जारी गाईडलाईन में संशोधन किया जाकर कोविड संक्रमितों की संख्या में हुई वृद्धि के मध्यनजर कोविड संक्रमण एवं कोविड महामारी के प्रसार की रोकथाम के लिए लोगों के एकत्रित होने एवं भीड़ को प्रतिबंधित करने के लिए निर्णय लिया गया है। जिसके तहत अनलॉक-4 की अवधि में जिले में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक कार्यक्रम 31 अक्टूबर तक अनुमत नहीं होंगे।
उन्होंने बताया कि उक्त निर्देशों के अतिरिक्त कंटेनमेंट जोन के बाहर फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ विवाह संबंधी आयोजन में आयोजनकर्ता द्वारा उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचना देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी तथा अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। अन्त्येष्टि व अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
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