जालोर न्यायालय ने 17 माह पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस साल की सजा सुनाई

जालोर.
आहोर पुलिस थाना क्षेत्र के एक 17 माह पुराने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है। विशिष्ठ न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय के हरिवल्लभ खत्री ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई।

प्रकरण के अनुसार आहोर तहसील निवासी एक पीडि़ता के पिता ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसने डूंगरसिंह के बेरे पर भावली की हुई थी। 17 फ रवरी 2018 रात वह अपने दो पुत्रों के साथ बेरे पर रखवाली के लिए गया हुआ था। उसके घर पर उसकी पत्नी, पुत्र व दो नाबालिग पुत्रियां सो रही थी। तब रात 12 बजे पकाराम उसके घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर नींद में सो रही उसकी नाबलिग पुत्री का मुंह, हाथ व पांव बांध कर उसे उठाकर खुद के झोपड़े में ले गया। धमकाकर दुष्कर्म कर मारपीट की। रात के 3 बजे आरोपी को नींद आने पर पुत्री दौड़कर घर आई तथा मेरी पत्नी को उसके साथ हुई घटना बताई। वह 18 फरवरी को चांदराई पुलिस चौकी रिपोर्ट दर्ज करवाने गया। लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर 20 फरवरी को आहोर पुलिस थाना में मामले दर्ज करवाया। पुलिस ने नाबालिग के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज कर आरोपी पकाराम को गिरफ्तार किया।

विशिष्ठ न्यायाधीश हरिवल्लभ खत्री ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को आरोपी पकाराम पुत्र मोडाराम मीणा निवासी भंवरानी को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी मानते हुए दस साल की सजा के कारावास की सजा सुनाई।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*