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भीनमाल.
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश पूनाराम गोदारा ने जसवंतपुरा प्रधान पिंकी राजपुरोहित को अयोग्य घोषित कर दिया है। न्यायाधीश ने दिए फैसले में माना कि पिंकी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आयु से न्यूनतम आयु होने पर चुनाव लड़ते समय धारा 19 के राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत योग्यता नहीं रखती थी। उसने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज पेश कर चुनाव लड़ा। उसके चुनाव को उन्होंने अवैध और शून्य घोषित करने के आदेश दिए। माफी देवी पत्नी धर्मेंद्र जाति पुरोहित निवासी मुड़तरा सिली द्वारा याचिका दायर की गई थी। न्यायालय ने माफ ी देवी को जसवंतपुरा पंचायत समिति का प्रधान घोषित किया है। माफी देवी ने यह चुनाव याचिका दो मार्च 2015 को जिला न्यायालय जालोर में पेश की थी। जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिह्न कमल के फूल पर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव पंचायत समिति जसवंतपुरा के वार्ड सं.4 से माफी देवी के विरूद्ध लड़ा। पिंकी कुमारी 270 मतों से विजयी हुई। पंचायत समिति जसवंतपुरा के प्रधान पद के लिए 7 फरवरी 2015 को उसने और माफी देवी ने नाम निर्देशन पत्र 07.02.2015 को प्रस्तुत किये, उसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिह्न फू ल और माफी को निर्दलीय प्रत्याशी होनेे से बल्ला चुनाव चिह्न आवंटित किया। इसी दिन मतदान और मतगणना हुई, जिसमें उसे 7 तथा पिंकी को 10 मत प्राप्त हुए। पिंकी 3 मतोंं से विजयी घोषित हुई।
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